बिहार डेस्क
पटना। प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबनेट की बैठक हुई। चुनावी समय के लिहाज से आयोजित मंत्रिपरिषद की इस बैठक को राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी महत्तवपूर्ण माना जा रहा है। कैबनेट की इस बैठक में जिन 43 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, उनमें महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव है तो युवाओं को भी साधने का प्रयास किया गया है। युवाओं का दिल जीतने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला किया गया है। वहीं आधी आबादी को साधने के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को भी मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की गई है।
बिहार की मूल निवासी महिलाओं को नौकरी में 35 फीसद आरक्षण

बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा का दिन जैसै करीब आ रहा है विपक्ष की सक्रियता के साथ सरकार ने भी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया है। मंगलवार की दोपाहर नितीश कुमार कैबिनेट ने महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रीमंडल की सिफारिश के बाद अब बिहार की मूल निवासी महिला प्रतिभागी को 35 प्रतिशत रिजरवेशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब बिहार की सभी सरकारी नौकरियों और सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला प्रतिभागियों को 35 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। सम्राट चौधरी ने आगे बताया कि कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को नौकरियों में ज्यादा अवसर प्राप्त होगा।
अनुपात के अनुसार मिलेगी आरक्षण की सुविधा

सरकार के इस फैसले से विशेष वर्गों में महिला, विकलांग, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बतादें कि कैबिनेट द्वारा घोषित आरक्षण के इस नये फार्मूले से एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को अधिक अवसर प्राप्त होगा। सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश में विशेष वर्ग को उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। यदि उदाहरण से आपको समझाया जाए तो यदि एक नौकरी के लिए 100 लोगों का चयन होना है जिसमें पचास प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध होती हैं और 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए है। नये प्राविधान के तहत सामान्य वर्ग की इन पचास प्रतिशत सीटों में से 17.5 अथवा 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण होंगी। इस प्रक्रिया में आरक्षित सीटों में पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा और बाकी 50 प्रतिशत आरक्षण वाली इन सीटों में भी आरक्षित वर्ग की महिलाओं को भी एससी-एसटी, ओबीसी श्रेणी में भी महिलाओं को उसी अनुपात में आरक्षण की सुविधा मिलेगी।