ईडी को झटकाए चारा घोटाले में रद नहीं होगी लालू की जमानत

निशंक न्यूज डेस्क

ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ईडी ने चारा घोटाले के आरोपी रहे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने और उनको पूर्व में दी गई सजा पर रोक हटाने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की सजा रद्द करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लालू यादव के लिये बड़ी राहत मानी जा रही है। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने और सजा पर रोक हटाने की मांग की थी, जिसे इनकार कर दिया गया है।

आठ साल पहले लालू यादव को ठहराया गया था दोषी

बताया गया है कि ईडी की मांग को खारिज कर हाईकोर्ट को आदेश दिया गया है कि सजा के खिलाफ दायर अपील की जल्द सुनवाई की जाए साथ ही इस सुनवाई को जल्द पूरा किया जाए। चारा घोटाले में लालू प्रसाद के अलावा अन्य आरोपियों को 2018 में ही दोषी करार दे दिया गया था। जिसके बाद लालू प्रसाद ने अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की थी. अब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है।

सुनवाई पूरी न होने पर पांच साल पहले लालू को मिली थी जमानत

चारा घोटाले के इस मामले में 2018 में लालू यादव को सजा मिली लेकिन तीन साल तक सुनवाई पूरी न होने पर 2021 में लालू प्रसाद को जमानत दे दी गई। जमानत देते समय कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता है तब तक लालू प्रसाद यादव जमानत पर ही रहेंगे। इसके बाद ईडी ने इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इतने दिनों से लंबित मामले में दखल देना सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का दिया समय

बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि वह मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हाईकोर्ट अगले 6 महीनों के अंदर लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों को लेकर सुनवाई पूरी करे। इस तरह से समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय कर दी गई है।

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