आईएमए का चुनाव 28 सितंबर को ईवीएम से मतदान एक घंटे में परिणाम

अमित गुप्ता

कानपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) कानपुर शाखा का प्रतिष्ठा पूर्ण चुनाव इस वर्ष 28 सितंबर को होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होगी इसके लिये मतदान भी ईवीएम से कराया जाएगा और चुनाव परिणाम भी मतदान के करीब एक घंटे के भीतर ही आ जाएगा। वर्षिक चुनाव 2025-2026 की जिम्मेदारी नई समिति को सौंपी गई है। चुनाव समिति की चेयरपर्सन डॉ अर्चना भदौरिया एवं सचिव डॉक्टर जे एस कुशवाहा और अन्य अदस्य के रूप में डॉ. ए के श्रीवास्तव, डॉ. राजेश अग्रवाल एवं डॉ वी के कपूर को आईएमए की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से इनको चुना गया।

इस संबंध में शुक्रवार को हुई पत्रकार वार्ता में आईएमए कानपुर की अध्यक्ष डॉ. नंदिनी रस्तोगी, चुनाव समिति की चेयरपर्सन डॉ अर्चना भदौरिया आई०एम०ए० कानपुर के सचिव डॉ विकास मिश्रा, चुनाव समिति के सचिव डॉ. जे एस कुशवाहा, डॉ. ए के श्रीवास्तव, डॉ. राजेश अग्रवाल एवं डॉ वी के कपूर ने बताया की पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी चुनाव EVM द्वारा कराए जाएंगे तथा रिजल्ट 1 घंटे में निकल जाएगा और ये चुनाव अपने ही आई एम ए भवन टेंपल ऑफ सर्विस में कराए जाएंगे। EVM द्वारा चुनाव करवाने में कानपुर शाखा भारत में आईएमए की पहली शाखा है। वर्त्तमान चुनाव समिति ने सद्भावना और पारिवारिक माहौल में चुनाव कराने का संकल्प लिया है। इस वर्ष आई०एम०ए० कानपुर के वार्षिक चुनाव में कुल 2422 सदस्य भाग लेगें।

चुनाव समिति के सचिव डॉक्टर जे एस कुशवाहा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 1 सितंबर से 6 सितंबर 2025 तक सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक नामांकन पत्र आईएमए कानपुर के ऑफिस में जमा किए जायेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 सितंबर 2025 को की जाएगी।10 सितंबर 2025 को सायं 5 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे ।

समिति के सदस्यों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ती है तो मतदान रविवार 28 सितंबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आईएमए भवन टेंपल ऑफ सर्विस 37/7 परेड कानपुर में होगा।। इस बार चुनाव समिति ने चुनाव के संबंध में सख्त नियम बनाए है जिसका सभी को पालन करना होगा।

आईएमए के पहचान पत्र पर डाल सकेंगे वोट

बताया गया कि इस बार IMA द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों के बिना मतदान संभव नहीं हो सकेगा। मतलब साफ है जिस सदस्य के पास आईएमए का पहचान पत्र होगा वह चुनाव में मतदान का प्रयोग कर सकेगा।

सोशल मीडिया के प्रयोग पर पाबंदी

सोशल मीडिया के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग नही कर सकता, अगर कोई भी कैंडिडेट एवम उसका सपोर्टर भी प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कही भी बैनर, होर्डिंग और पोस्टर का प्रयोग नही कर सकता है।

चुनाव समिति मेंबर डॉ. ए के श्रीवास्तव. डॉ राजेश अग्रवाल एवं डॉ. वी के कपूर ने बताया कि चुनाव में एक अध्यक्ष, एक महामंत्री, चार उपाध्यक्ष, वित्त सचिव, वैज्ञानिक सचिव, सम्पत्ति सचिव पुस्तकालय सचिव, सांस्कृतिक सचिव, एवं क्रीडा सचिव के अतिरिक्त 48 सदस्य कार्यकारिणी के हेतु चुने जाएंगे।

चुनावी प्रक्रिया की होगी बीडियोग्राफी

चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी तथा संपूर्ण कार्यवाही को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की जाएगी। आचार संहिता 25 अगस्त 2025 से लागू हो गई है और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनको आचार संहिता का पालन करना होगा अन्यथा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इलेक्शन कमिटी के सभी सदस्यों द्वारा ऊपर लिखे गए बिंदुओं को सहमति से अपनाया गया। चुनाव समिति के सभी प्रस्तावों पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है।

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