निशंक न्यूज, कानपुर।
अदालत के आदेश पर कानपुर नगर में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में शराब और बीयर को जब्त करवा कर उस पर रोलर चलवा कर नष्ट करवा दिया। अपर जिलाधिकारी (नगर) की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में सर्वोच्च न्यायालय के 2003 के आदेश (सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य) का पालन सुनिश्चित किया गया।
रोलर कार्रवाई के दौरान जिला आबकारी अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, गोविंद नगर थाना पुलिस और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक मौजूद रहे। वर्ष 2020 में थोक अनुज्ञापी मनीष जायसवाल के खिलाफ गोविंद नगर थाने में दर्ज मुकदमा दर्ज कर 1061 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की गई थी। इसके अलावा, सहारनपुर की मेसर्स को-ऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड, टपरी के खिलाफ दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में आरोपी अजय जायसवाल का उन्नाव स्थित सीएल-2 लाइसेंस 30 मार्च 2021 को रद्द कर दिया गया था।
इसी आधार पर कानपुर नगर में अजय जायसवाल के नाम से जारी सीएल-2 लाइसेंस भी निरस्त किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके गोदाम से 4887 पेटी देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 पव्वे, 200 मिली प्रति पव्वा) जब्त की गई थी। इस शराब का विनाश जिलाधिकारी, कानपुर नगर के 20 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुपालन में वीडियोग्राफी के साथ किया गया। साथ ही, अपराध निरोधक सेक्टर-4 में स्थित तीन गैर-लाइसेंसी बीयर दुकानों से 31 मार्च 2024 को बिक्री के बाद बची 382 बीयर कैन (अनुमानित मूल्य 2 करोड़ रुपये) का विनाश भी जिलाधिकारी के 15 जनवरी 2025 के आदेश के तहत पूरा किया गया।