निशंक न्यूज
अब नियोक्ता अपने पात्र कर्मचारियों को नमांकित कर उन्हे सुरक्षा का लाभ दे सकता है। इस प्रक्रिया से ऐसे लोगों को भी लाभ मिल सकता है जो अभी तक इससे वंचित थे। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, शाहिद इक़बाल ने कहा कि बहुचर्चित प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के साथ कर्मचारी नामांकन अभियान-2025 (ईईसी-2025) की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक सीमित अवधि के लिए लागू रहेगा। उनका कहना है कि नियोक्ताओं केद्र सरकार की इस ऐतिहासिक पहल का लाभ लेते हुए पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़े। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ना है जो अब तक इस सुरक्षा दायरे में नहीं आ पाए थे।
अभियान की प्रमुख विशेषताएँ
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, शाहिद इक़बाल ने बताया कि अभियान की प्रमुख विशेषतांए यह होगी कि नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक कार्यरत रहे सभी पात्र कर्मचारियों को नामांकित कर सकते हैं। इस अवधि के लिए कर्मचारी अंशदान पूर्णतः माफ रहेगा, बशर्ते नियोक्ता ने पूर्व में कर्मचारी से यह राशि प्राप्त न की हो। नियोक्ता को केवल पिछली अवधि का नियोक्ता अंशदान, लागू ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। दंड,क्षतिपूर्ति शुल्क को घटाकर मात्र रू.100 (एकमुश्त) कर दिया गया है, जो तीनों योजनाओं भविष्य निधि, जमा-निधि बीमा योजना एवं पेंशन योजना कृ पर लागू होगा।
