Ex-BJP MLA- कुलदीप सेंगर को जमानत, उम्र कैद की सजा निलंबित

अतुल त्रिवेदी

उन्नाव में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सजा पान के बाद विधायकी गंवाने वाले भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उम्र कैद की उनकी सजा निलंबित करने के साथ ही कई कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने की सूचना के बाद उनके समर्थकों में खुशी है। माना जा रहा है जल्द ही सजा काट रहे कुलदीप जमानत पर रिहा हो सकते हैं।

सजा मिलने के बाद छिनी थी विधानसभा के सदस्यता

उन्नाव जनपद से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव पुलिस ने माखी थानाक्षेत्र में दुष्कर्म के एक मुकदमें में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा का सदस्यता रद कर दी थी। इस मामले में अदालत ने कुलदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद से वह जेल में बंद हैं। कुलदीप सेंगर को उन्माव में भाजपा की राजनीति में प्रमुख धुरी माना जाता था। जानकार सूत्रों की मानी जाए तो उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने उन्हें सजा के खिलाफ दायर अपील लंबित रहने तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है।

पासपोर्ट करना होगा जमा,पीड़िता के घर से दूर रहेंगे

न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका उद्देश्य पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। अदालत के निर्देशानुसार, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के आवास से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।

हर सप्ताह थाने में देनी होगी हाजिरी

सेंगर को प्रत्येक सोमवार को स्थानीय पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनकी जमानत तत्काल रद्द कर उन्हें पुनः जेल भेजा जा सकता है।

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