विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

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सजा पर बहस 19 दिसंबर को

महिला शशि सिंह को मिला संदेह का लाभ, बरी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी। इसके अलावा महिला शशि सिंह को संदेह का लाभ मिला और वह बरी कर दी गयीं। उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है। सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के करीब ढाई साल बाद कोर्ट में बीते मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई।

इसी साल जुलाई में पेशी पर जाते समय पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। इसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। विधायक के भाई की शिकायत पर लड़की का चाचा जेल में है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ था
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था।

शशि सिंह पर पीड़ित को सेंगर के पास ले जाने का आरोप

कोर्ट ने कुलदीप सेंगर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। वह लड़की को सेंगर के पास लेकर गई थी।