छिबरामऊ बस हादसे में एआरटीओ निलंबित

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-प्रमुख सचिव परिवहन ने की कार्रवाई, बस संचालन में थी संलिप्तता

-एआरटीओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के भी दिए निर्देश

प्रभात त्रिपाठी निशंक न्यूज़

कन्नौज: दस जनवरी को छिबरामऊ में हुए भीषण बस हादसे में शासन ने प्रथम दृष्टया एआरटीओ को दोषी माना है। अवैध तरीके से बस संचालन को लेकर कन्नौज एआरटीओ को तथा बस के पंजीकरण को लेकर फर्रुखाबाद जनपद के एआरटीओ को प्रमुख सचिव परिवहन ने निलंबित कर दिया है। साथ ही लोगों की जान से खिलवाड़ के आरोप में एफआईआर कराने के भी आदेश दिए हैं।

शुक्रवार को लखनऊ से यह आदेश जारी किया गया। दस जनवरी को जीटी रोड पर छिबरामऊ के पास घिलोई गांव में स्लीपर कोच बस की ट्रक से टक्कर हो गई थी। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गयी थी। इस वीभत्स हादसे में 11 यात्री बस में जिंदा जल गए थे, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मरने वालों में ट्रक और बस के ड्राइवर भी थे। इस हादसे की जांच उप परिवहन आयुक्त आगरा जगदीश चंद्र कुशवाहा को सौंपी गई थी। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई, जिसमे फर्रूखाबाद और कन्नौज के पूर्व एआरटीओ मोहम्मद हसीब, वर्तमान एआरटीओ संजय कुमार झा और फर्रुखाबाद के वर्तमान एआरटीओ शांतिभूषण को दोषी माना गया है। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश सिंह ने निलंबित कर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।