निशंक न्यूज।
कानपुर। अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सी ए ए के द्वारा पाकिस्तान बांग्लादेश में रहे अल्पसंख्यक सिख हिंदू पारसी जैन जिनका वहां पर उत्पीड़न हुआ हो ऐसे लोगों को भारत में रह रहे हो ऐसे नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का कानून है इस कानून से किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सीए ए नागरिकता देने का कानून है , किसी की नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रावधान नहीं हैl उन्होंने बताया कि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को ₹6000 सालाना पेंशन दी जाएगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्हें सम्मिलित किया जाएगा और तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुविधा हेतु आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा l हर थाने में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं का अलग से रजिस्टर बनाया जाएगा और महिला अधिकारी द्वारा इसकी विवेचना भी कराई जाएगी l उन्होंने बताया कि टर्म लोन योजना जो पिछली सरकार में बंद कर दी गई थी lउसको पुनः चालू कर 6% वार्षिक ब्याज की दर से टर्म लोन अल्पसंख्यक को दिया जाएगा तथा 3% ब्याज पर शैक्षिक लोन वर्ग के छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा l उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं जिनका लाभ उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मंडलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रियंका अवस्थी उपस्थित रहीं।